शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  ओमकार मेवाडा पिता हरिबक्स उम्र 34 साल निवासी धोलपुर शुजालपुर मण्डी  जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 324 भादवि  में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक