May 20, 2022
अपनी पत्नि को कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर अनिल कुमार नामदेव के द्वारा आरोपी कमल उर्फ कमल सिंह प्रजापति पिता नाथूलाल प्रजापति उम्र 44 वर्ष निवासी निपानिया धाकड को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सुश्री प्रेमलता सोलंकी, उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर