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अपनी पत्नि को कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर अनिल कुमार नामदेव के द्वारा आरोपी कमल उर्फ कमल सिंह प्रजापति पिता नाथूलाल प्रजापति उम्र 44 वर्ष निवासी निपानिया धाकड को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सुश्री प्रेमलता सोलंकी, उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर

अवैध संबंध की शंका में ग्रामीण की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

बिलासपुर. षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने अवैध संबंध की शंका में कुल्हाड़ी मार कर ग्रामीण की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 100 रु अर्थदंड की सजा सुनाई है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरकुंडा निवासी आरोपी महेंद्र उर्फ रविन्द्र कुर्रे पिता बद्री प्रसाद कुर्रे उम्र 40 को गांव में रहने वाले त्रिभुवन
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