February 21, 2021
ससुर के हत्यारे दामाद को आजीवन कारावास

बिलासपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को साथ नही भेजने पर ससुर की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्र के अनुसार तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बीजा निवासी आरोपी भुवनेश्वर तांडे पिता डमरू की 8-10 वर्ष पूर्व मृतक मंडल दिनकर की पुत्री गोगली