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न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर.  न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त राहुल लोधी का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा।  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने मोटर-साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त पुत्तू उर्फ प्रियांष का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

तीन दिवसीय बैबिनार- मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका

सागर. प्रभारी पुलिस अधीक्षक पीटीएस एम.के. शुक्ला  ने बताया कि दिनांक 01-04- 2021 से 03-04- 2021 तक पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर में “मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका” विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमें उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशिक्षण व्याख्यान दिनांक 1 अप्रैल 2021 को डॉ मोना पुरोहित (डीन लॉ कॉलेज)

पी.टी.एस. में पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

सागर.  पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस) सागर के तत्वाधान में ‘‘सोशल डिफेंस इशयूज फाॅर पुलिस फंक्शनरीज़’‘ विषय पर दो दिवसीय बैबीनार का आयोजन किया गया। जिसमें सागर जोन के विभिन्न जिलों से पुलिस अधीकारी/पुलिस कर्मचारी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुये। पी.टी.एस. में पदस्थ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक बुंदेला ने बताया कि दिनांक 30.03.2021 को

अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी रामराज पिता माधव चढार उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर

गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दंडित

सागर. न्यायालय शरद जोषी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पवन पिता भरत पटेल उम्र 18 साल एवं भरत उर्फ भरतू पटेल पिता बाबूलाल पटेल उम्र 48 साल दोनों निवासी अंबेडकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल उर्फ रामप्रभु पिता लालसिंह पटैल उम्र 25 साल निवासी थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी

घर में घुस कर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने घर में घुसकर छेडछाड करने वाले अभियुक्त राहुल पिता कैलाश चढार निवासी थाना केन्ट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल सागर भेजने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश

ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी को 7 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह पिता महेष सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आनू थाना हिण्डोरिया जिला दमोह को धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 07 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की

अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमान रवि कुमार वौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गांव में एक महिला के पति एवं उसके सास-ससुर की अनुपस्थिति में अकेली देख बुरी नियत से अकेली महिला के साथ अश्लील हरकत़ करने वाले आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन पिता भैयालाल अहिरवार उम्र 40 साल निवासी थाना नरयावली जिला सागर को

नाबालिग को बहला-फुसला के लेजाने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के ले जाने वाले आरोपी आकाश पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 साल निवासी लक्ष्मीनगर थाना बहेरिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से

वनस्पति में मिलावट करने वाली कम्पनी के आरोपी भागीदार को 06 माह का कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी नेमीचंद पिता कन्हैयालाल अग्रवाल को धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए 06-06 माह का साधारण कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता

शादी का झांसा देकर छेडछाड करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी निहाल पिता हुकुमचंद कोरी उम्र 20 वर्ष निवासी चंद्रषेखर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का

पैसों के लेन-देन पर से हत्या कारित करेन वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी आषीष सिंह पिता सुरेन्द्र कुमार जाट उम्र 30 वर्ष निवासी शांति विहार कॉलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व

छेड़छाड़ करने वाला आरोपी कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी संजू जाटव पिता बलराम उम्र 22 साल निवासी बंगरा थाना माधवगढ जिला जालौन उ.प्र. को धारा 354ए भादवि में 03 माह 10 दिन के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से

नाबलिग बालक के साथ आप्राकृतिक संभोग करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपीगण राजकुमार अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार उम्र 29 साल एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार उम्र 25 साल दोनो निवासी अंतर्गत थाना मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को धारा 5 एल सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

नाबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी भागसिंह पिता भल्लू उर्फ गुलझारी लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी थाना बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी

नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आप्रकृतिक दुत्कृत्य करने वाले आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और

बुरी नियत से घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय-सुश्री स्वाती सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेश्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी सभी निवासी बरोदा, जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष
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