December 11, 2020
बैंक डकैती के मामले में दो सिमी के आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास

भोपाल. विशेष न्यायालय एनआईए मुकेश कुमार द्वारा सिमी के आरोपी अबु फैजल एवं इकरार शेख को धारा 395/397 भादवि में आजीवन कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी की गई न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य तथा तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को