सागर. न्यायालय हर्षवर्धन धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी भूपेन्द्र पिता गोविन्द लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम परगासपुरा थाना जैसीनगर जिला सागर  को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी