सागर . नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले आरोपी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये पाक्सों एक्ट की धारा-5 (जे)(आई आई)/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
सागर. शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अतुल कोरी को आई.टी. एक्ट की धारा- 67बी(बी) के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों
सागर. नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रहलाद अहिरवार को अपर सत्र न्यायाधीष, बण्डा जिला-सागर आर. पी. मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-366/34 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा-376 (दो)(आई) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500/-रू अर्थदण्ड, धारा-376