नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म़ करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावा
सागर. शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अतुल कोरी को आई.टी. एक्ट की धारा- 67बी(बी) के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने थाना मोतीनगर में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये उसके बाद से अभियुक्त उसे धमकी देने लगा कि अगर उससे मिलने से मना किया तो वह उसे बदनाम कर देगा इसके बाद अभियुक्त ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती बलात्संग किया एवं पीड़िता के अष्लील फोटो एवं वीडियो बनाये व उन्हें वायरल करने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा भा.दं.सं. की धारा-450, 376(1),376(2)(एन), 506 भाग-2, पॉक्सों एक्ट की धारा-3/4, 5एल/6 तथा आई.टी. एक्ट की धारा-66ई का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।