नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949’ के तहत आने वाली सभी बैंकिंग कंपनियां तय सीमा से अधिक की ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) करेंगी। नए आयकर नियमों के अनुसार, यदि किसी आम नागरिक को बैंक या डाकघर में जमा राशि से एक वित्तीय