सागर .  तेज एवं लापरवाहीपूर्वक ऑटो चलाकर बालिका को गंभीर क्षति पहॅुचाने वाले अभियुक्त जब्बार मंसूरी को भादवि की धारा- 279,337,338 के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा- 134ए के तहत पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , श्री आषीष