June 29, 2024
सौतेली बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर । सौतेली बेटी की हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ भूपेंद्र राजपूत को भा.द.वि की धारा- 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 201 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से श्रीमान प्रथम अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी जिला-सागर की अदालत नेे दंडित