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सिर पर पत्थर पटक-कर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास

सागर । सिर पर पत्थर पटक-कर हत्या करने वाले आरोपीगण कृष्णा बाधवानी एवं अज्जू उर्फ अजय यादव को भा.द.वि. की धारा- 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन)

नाबालिग के साथ छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष  सश्रम कारावास

सागर .  नाबालिग के साथ छेड-छाड़ करने वाले अभियुक्त अन्नू आदिवासी को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-452 के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास  एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा-9एम/10 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड

नाबालिक पीड़िता के साथ द्वारा दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास

बड़वानी . सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 02.05.2023 को रात के करीब 11 बजे अभियोक्त्री के सौतेले पिता ने अभियोक्त्री को उसकी नानी को अपने घर लाने के लिए अभियोक्त्री को मोटर साइकल पर बिठाकर बड़वानी लाया वहां अभियोक्त्री की नानी ने उनके साथ चलने से मना कर दिया तो

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी जितेंद्र कुर्मी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये तथा पाक्सों एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास

 बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष सश्रम कारावास

अभियुक्त पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट में भी दोषसिद्ध होने के कारण वर्धित दंड से दंडित किया गया सागर. बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले  अभियुक्त चैन सिंह को भादवि की धारा- 354 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-9टी/10 के तहत 05-05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष
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