नाबालिग के साथ छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास
सागर . नाबालिग के साथ छेड-छाड़ करने वाले अभियुक्त अन्नू आदिवासी को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा-452 के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा-9एम/10 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंृदा चौहान ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने थाना केसली में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.08.2020 को शाम के समय पीडिता के माता पिता गौशाला में गाय बांधने गये थे तथा पीडिता घर पर अकेली होकर सब्जी बना रही थी, तभी अभियुक्त अचानक उसके घर के अंदर घुस आया और अभियुक्त ने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकडकर उसे अपनी ओर खींचने लगा और उसके साथ छेड़-छाड़ करने लगा जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई के पास छिल गया तब पीडिता चिल्लाते हुए अपने घर से गौशाला तरफ भागी तो अभियुक्त उसके घर से भाग गया, जिसके पश्चात पीडिता ने गौशाला पहुंचकर घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-केसली द्वारा धारा-452, 354(ख) भा.दं.सं. तथा धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।