रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने विद्यालय में बेटियों के साथ अनाचार, अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा शासन में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब लगाए लेकिन बेटियों की भविष्य के साथ, अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है वह भी भाजपा के
बिलासपुर. दिनांक 02.11.2024 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गये हैं, प्रार्थीया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना दौरान अपहृत बालिका अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित आकर बतायी कि करीब 01 माह पूर्व
बिलासपुर. प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की घटना दिनांक 09.09.24 को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 278/24 धारा 137/2 बीएनएस कायम कर पतासाजी दौरान आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को अपने साथ ट्रेन से भगाकर ले जाना पता चलने पर आरपीएफ
लगातार अनाचार की बढ़ती घटना से छत्तीसगढ़ महतारी का सर शर्म से झुक गया रायपुर. भिलाई के डीपीएस स्कूल में मासूम बच्ची के साथ अनाचार की खबर चिंताजनक है। पुलिस इस मामले का सूक्ष्म विश्लेषण करे तथा दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि 5 जुलाई को 5 वर्ष
बिलासपुर. दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थी अपने नाबालिक लड़की उम्र 13 साल 07 माह की घर में बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट थाना कोटा में प्राप्त होने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर , अपहृता की पता तलाश की गई। पुलिस टीम द्वारा तत्काल ही रेल्वे स्टेशन करगीरोड ,सल्का, बेलगहना, कलमीटार, घुटकू आदि स्थान पर पतासाजी
बडवानी. न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा साहब ने अपने फैसले मे शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी करण पिता कैलाश जमरे उम्र 21 वर्ष निवासी इंद्रपुर खेड़ा ग्राम इंद्रपुर थाना राजपुर जिला बड़वानी को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये,
बिलासपुर . प्रार्थिया दिनॉक 19-12-2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक लड़की कही चली गई है, जो वापस नहीं आई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वरा उसे बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर प्रार्थिया के रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर पजासाजी में लिया गया एवं कायमी की सूचना
नई दिल्ली. जब रक्षक ही राक्षस बन जाएं तो भला आबरू वैâसे बचाई जाए? राजस्थान में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर से पुलिस की वर्दी दागदार हो गई है। रेप और गैंगरेप के लिए देशभर में बदनाम हो चुके अलवर में पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग से गैंगरेप करने का
सागर. शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अतुल कोरी को आई.टी. एक्ट की धारा- 67बी(बी) के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों
बिलासपुर. प्रार्थी दिनांक 18.05.23 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी छोटी नाबालिक बहन उम्र 14 वर्ष 06 माह दिनांक 03.05.2023 को रात्रि करीबन 2.00 बजेे घर से बिना बताये कही चली गई थी जो वापस नहीं आयी है जिसका आस पास रिश्तेदारो मे पता तलास किया कोई पता नहीं चला है प्रार्थी