सागर. नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी जितेंद्र कुर्मी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये तथा पाक्सों एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास
सागर. बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त मोहन यादव को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा एस.सी/एस.टी एक्ट की धारा-3(1)(डब्ल्यू)(आई) व धारा- 3(2)(व्ही-ए) (धारा-354 भादस. के लिये
सागर. महिला के साथ छेड़छाछ़ करने वाले आरोपी संजू साहू थाना-षाहगढ़ को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , श्रंखला न्यायालय शाहगढ़ जिला-सागर सुश्री प्रिया गुप्ता की न्यायालय ने भादवि की धारा-354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।उक्त मामले की पैरवी श्री शरद सिंह यादव