बड़वानी . प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा दिपीका मालवीय साहब ने अपने फैसले मे नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी नहारसिंह उर्फ नाहरिया पिता झंझाड़ उम्र 41 वर्ष नि. मोरतलाई जिला बडवानी को धारा 5एम/6, पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष एवं 10,000 रूपये एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का
सागर । नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पवन अहिरवार को पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला
नैला. पुलिस चौकी क्षेत्र की एक नाबालिग 6 नवंबर को लापता हो गई थी, जिसके परिजनों ने किसी के द्वारा बहलाकर अपहरण करने की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस नाबालिग की तलाश में जुट गई, जिन्हें पता चला कि नाबालिग बालिका आरोपी शशांक टंडन उम्र 19 वर्ष निवासी घोरबंधा