बिलासपुर.मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2024 को नाबालिग पीड़िता द्वारा थाना तोरवा में आरोपी एन रविकांत कुर्मी के विरूद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना तोरवा में धारा 376 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये
बिलासपुर. प्रार्थी द्वारा थाना बिल्हा में रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति भगा कर ले गया है रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 487/2023 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र
बडवानी. न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा साहब ने अपने फैसले मे शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी करण पिता कैलाश जमरे उम्र 21 वर्ष निवासी इंद्रपुर खेड़ा ग्राम इंद्रपुर थाना राजपुर जिला बड़वानी को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये,
सागर. नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त राहुल अहिरवार को भा.द.वि की धारा-366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सोे एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं
धार. न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा साहब ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी सुनिल पिता मोहन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी, थाना मनावर जिला धार को धारा 5एल/6 भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 एवं धारा 366 भादवि में
बिलासपुर. पीड़िता द्वारा दिनांक 10.06.2023 को पीड़िता द्वारा थाना तोरवा में आरोपी नीरज तिवारी पिता शिवम तिवारी उम्र 26 साल साकिन गीतांजली सिटी फेस –02 थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा शादी के लिये कहने पर उसके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये
बडवानी (मप्र) . न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ आरोपी सरक्षक द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी को धारा 5;ठद्ध/6 एवं धारा 5(ढ)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 376(3) में 20 वर्ष का