नयी दिल्ली. केंद्र ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव ‘किसी भी समय’ हो सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश