सागर । पुरानी रंजिंष पर से कटर से हमला कर घायल करने वाले आरोपी दीपेश पिता रज्जन अहिरवार, को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर सुश्री दीक्षा अग्रवाल की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि.की धारा-324 के तहत 2 माह का साधारण कारावास की सजा से दंडित किया । मामले की पैरवी सहा0 जिला