सागर . नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त अंकलेष सौर को भादवि की धारा- 506 भाग-2 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट की धारा- 5एल/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों
बिलासपुर.01.दिनांक 27.11.2022 को प्रार्थी थाना कोटा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 साल 04 माह दिनांक 21.11.2022 के दोपहर 13.00 बजे घर में बिना बताएं कहीं चली गई है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान लगातार अपहृत बालिका की पता तलाश किया
सागर. नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी जितेंद्र कुर्मी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये तथा पाक्सों एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास
सागर. शादी का झॉसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त वीरन उर्फ वीरेन्द्र पटैल को भादवि की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड , तथा एस.सी./एस.टी
नैला. पुलिस चौकी क्षेत्र की एक नाबालिग 6 नवंबर को लापता हो गई थी, जिसके परिजनों ने किसी के द्वारा बहलाकर अपहरण करने की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस नाबालिग की तलाश में जुट गई, जिन्हें पता चला कि नाबालिग बालिका आरोपी शशांक टंडन उम्र 19 वर्ष निवासी घोरबंधा
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लडकी को कोई बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है की सूचना पर गुम इसान एवं अपराध धारा 363 भादवि कायम कर मामले की गंभीरता को देखते टीम गठित कर दिशा निर्देशानुसार गुम इंसान बालिका की
आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण बिलासपुर. दिनांक 18.06.2023 को प्रार्थीया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी लड़की 16 साल जो दिनांक 15.06.2023 के रात्रि खाना खाकर रात्रि 9:00 बजे सो गए थे रात्रि करीबन 1:00 से 2:00 कहीं चली गई है जिसे आस पास एवं
बडवानी (मप्र) . न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ आरोपी सरक्षक द्वारा दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी को धारा 5;ठद्ध/6 एवं धारा 5(ढ)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 376(3) में 20 वर्ष का
बिलासपुर. सिरगिट्टी पुलिस ने बताया कि दिनांक 14.03.2023 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर सूचना दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान अपह्ता बालिका को संदेही सूर्यकांत सूर्यवंशी से बरामद
बिलासपुर. कोनी थाना क्षेत्र में बीती रात आरोपी शेख उवैश द्वारा इसकी नाबालिग भतीजी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया है तथा जान से मारने की धमकी दिया है, की सूचना पर थाना कोनी में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी कोनी नुपुर उपाध्याय, उ.पु.अ. (प्रशिक्षु) के कुशल नेतृत्व