नाबालिक से शादी का झासा देकर भगाने वाले आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लडकी को कोई बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है की सूचना पर गुम इसान एवं अपराध धारा 363 भादवि कायम कर मामले की गंभीरता को देखते टीम गठित कर दिशा निर्देशानुसार गुम इंसान बालिका की लगातार पतासाजी किया जा रहा था इसी तारतम्य में मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर अपहृता को आरोपी तुलसी दास मानिकपुरी पिता डेरहा दास मानिकपुरी उम्र 22 साल साकिन बोड़सरा थाना हिर्री के कब्जे से बरामद कर अपहृता का धारा 161 . द.प्र.सं. का कथन कराया गया जो अपहृता द्वारा अपने कथन में आरोपी को लगभग दो वर्ष पूर्व से जानना एवं घटना दिनांक समय को शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले जाना बताये जाने से धारा 366,354 भादवि एवं 8 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है। अपहृता को परिजनों के सुपुर्द किया गया एवं आरोपी द्वारा नाबालिक को शादी का झासा देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाया जाना पाये जाने से आरोपी को रिमाण्ड तैयार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।