दुबई. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के इस्लामिक कानूनों में बड़ा बदलाव लाया गया है. यूएई में मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) में बदलाव के बाद अब अविवाहित जोड़ों को भी साथ रहने का अधिकार मिल गया है. यानि लिव-इन रिलेशनशिप (Live-In-Relationship) अब अपराध नहीं रहा. यही नहीं, अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के