November 21, 2024

फिरौती के लिये अपहरण करने वाले आरोपीगण, आजीवन कारावास से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी सीमा सिंह सेंगर अपने पति के साथ बीएसएनएल टावर के पास नौगांव रोड ग्राम पलेरा में निवास करती है। घटना दिनांक 29.06.2015 को रात्रि को रात्रि 09:10 बजे फरियादी सीमा सिंह एवं उसके पति मनोज सिंह सेंगर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी एक बिना नंबर प्‍लेट के बोलेरो वाहन में सवार होकर आरोपी देवीसिंह यादव, महेन्‍द्र यादव व अन्‍य लोग आए और उसके पति मनोज सिंह सेंगर की मारपीट करने लगे, उसने बचाने के लिये प्रयास किया तो उन्‍होंने उसे धक्‍का देकर गिरा दिया। आरोपीगण तमंचा लहराते हुए उसके पति मनोज सिंह को जबरन गाड़ी में डालकर फरियादी एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। तत्‍पश्‍चात् उक्‍त घटना के संबंध में दिनांक 30.06.2015 को फरियादी सीमासिंह सेंगर के द्वारा थाना पलेरा में लिखित आवेदन प्रस्‍तुत किया जिसके आधार पर थाना पलेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र० 159/2015 अंतर्गत धारा 364 भादवि के तहत् पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण में विवेचना की गई। घटनास्‍थल का नक्‍शामौका बनाया गया। दिनांक 30.06.2015 को दिन के 03:00 बजे ग्राम पचेर से बोलेरो वाहन क्रमांक यू.पी.-95-एच.-1882 से अपहृत मनोज सिंह सेंगर को अपहरणकर्ताओं द्वारा ले जाते हुए मुक्‍त कराया गया तथा आरोपीगण को पकड़कर उनके कब्‍जे से बोलेरो जीप क्र० यू.पी.-95-एच.-1882, एक सेमसंग कंपनी का मोबाईल, एक लोहे की चाकू एवं 315 बोर का देशी कट्टा जब्‍त किया गया। विवेचना के दौरान आयी साक्ष्‍य के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्‍टया मामला प्रमाणित पाए जाने से धारा 364क, 120बी,109 भादवि एवं 25/27 आयुध अधिनियम के अपराध का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया। आज दिनांक 08 जनवरी 2022 को अपर सत्र न्‍यायाधीश एम.डी रजक, जतारा द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी देवीसिंह यादव एवं महेन्‍द्र यादव द्वारा फिरौती के लिये अपहरण करने के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए धारा धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 364क/149 भादवि में आजीवन कारावास व 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 365/149 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी प्रकाशचंद्र जैन, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post पांच राज्यों में जनता, कांग्रेस पर भरोसा जतायेगी : मोहन मरकाम
Next post हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि संपूर्ण संस्‍कृति है : डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
error: Content is protected !!