नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमान विजयसिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी कमल पिता भागचंद जमरे उम्र 25 वर्ष निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4,11,12,13,14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.03.2021 को रात्रि 12 बजे के लगभग आरोपीगण गोलू डावर और कमल जमरे मोटरसायकल से अभियोक्त्री के घर आये और आरोपी गोलू घर के अंदर घुस गया और पीडिता के साथ जबरदस्ती छेडछाड करने लगा और अंदर से आवाज लगाकर आरोपी धर्मेन्द्र और कमल को बोला कि तुम ध्यान रखना ताकि कोई अंदर ना आ पाए और फिर गोलू ने जबरदस्ती पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और साथ ही मोबाईल से अश्लील विडिया भी बना लिया और बोला कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह पीडिता से शादी नहीं करेगा और पीडिता से 1 लाख रूपये भी मांगता रहता था और बोलता था कि वह अगर रूपये नहीं देगी तो उसका अश्लील विडियो वायरल कर देगा। यह बात पीडिता ने अपने परिवार वाले को बताई। पीडिता ने परिवार वालो के साथ आरोपीगण के खिलाफ थाना ग्रामीण पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। विवेचना के दौरान पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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