नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल

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बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा विजय सिंह कवछा द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी जीजा को धारा 363, 366 ,376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि पीडि़ता की बहन की शादी आरोपी से हुई थीं। उसकी बहन की डिलेवरी हुई थी तब पीडि़ता को देखभाग के लिए बुला लिया था। उसी बीच आरोपी आया और पीड़िता को बहला फुसलाकर कही भगाकर ले गया। पुलिस आरोपी व पीडिता को राजस्थान से लाई फिर पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती बहला फुसलाकर शादी का झासा देकर उसे राजस्थान लेकर गया और वहॉ छोटी सी झोपडी बनाकर दोनो रहने लगे तथा आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा आरोपी से पीड़िता को दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

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