नाबालिक बहु के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ससुर की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ससुर थाना निवाली, जिला बड़वानी को धारा 376, 376(2)एन, 506 भादवि एवं धारा 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 15.11.2020 को पीडि़ता घर पर अकेली थी, उसकी सास अपने मायके तथा पीडिता का पति बाजार किसी काम से गया था तभी आरोपी ससुर आया और मौका पाते बहु को अकेला देखकर घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को यह बात बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। अगले दिन आरोपी पिडिता को परिवार सहित नासिक मजदूरी करने के लिये लेकर गया वहॉं पर आरोपी ने पिडिता के साथ दो बार दुष्कर्म किया। कुछ दिनो बाद पिडिता अपनी मॉं की तबीयत खराब होने पर उसके मायके के घर पर मिलने गयी। पिडिता ने सारी घटना अपने माता- पिता को बतायी और परिवार वालों के साथ जाकर थाना निवाली में आरोपी ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।