नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी कलरसिंह पिता दुर्गा थाना सेंधवा ग्रामीण को धारा 363, 366, 376(3), 376(2)एन, 344 भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 05.06.2021 को पीड़िता रात्रि 10 बजे के लगभग बिना बताये घर से चली गई थी। फरियादी ने पीड़िता की तलाश उनके आस-पास रिश्तेदारों में की परन्तु पीड़िता कही नहीं मिली। फरियादिया ने थाना सेंधवा ग्रामीण मे जाकर नाबालिक युवती के अपहरण की आरोपी कलरसिंग के खिलाफ रिपोर्ट की। जिस पर से थाना सेंधवा ग्रामीण में अपराध पंजीबद्ध कर जॉंच शुरू की। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी कलरसिंह बहला-फुसलाकर पीड़िता को भगाकर ले गया है तथा नासिक में रखा हुआ है। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा आरोपी से पीड़िता को दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफ्त्तार किया कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।