नाबालिक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त, पहुंचा जेल

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता कुॅंवरसिंह निवासी ग्राम धनोरी जिला बड़वानी की धारा 363, 366ए, 376, 376 (2) एन, भादवि एवं 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.07.2020 को पीड़िता रात्रि 08 बजे के लगभग बिना बताये घर से चली गई थी। आरोपी निलेश उनके गॉंव रिश्तेदार के यहॉ आता जाता रहता था। फरियादी ने पीड़िता की तलाश उनके रिश्तेदारों में की परन्तु पीड़िता कही नहीं मिली। फरियादी को आरोपी निलेश पर संदेह हुआ की उनकी नाबालिक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कही भगाकर ले गया है। फरियादी ने थाना सेंधवा ग्रामीण में नाबालिक युवती का अपरण करने के आरोप में थाने में रिपोर्ट थी। जिस पर से थाना सेंधवा में अपराध पंजीबद्ध कर जॉंच शुरू की। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी निलेश बहला-फुसलाकर पीडिता को भगाकर ले गया है तथा चालिसगॉंव में पीडिता को रखा हुआ है। आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा आरोपी से पीडिता को दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।