नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा रूपेश नाईक द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी सोमनाथ पिता धनसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चैहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 03.05.2021 को पीडिता लगभग दोपहर के 2-3 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई थी। पीडिता के परिवार वालों ने पीडिता की तलाश आसपास रिश्तेदारों में की गई परन्तु पीडिता का कही पता नहीं चला। शंका के आधार पर पीडिता के परिवार वालों ने थाना पानसेमल में आरोपी सोमनाथ के खिलाफ धारा 363, 366(क) भादवि में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को पुलिस ने आरोपी से दस्तयाब किया तब पता चला कि घटना दिनांक 03.05.2021 को आरोपी सोमनाथ मतराला फेक्टी के पास कार लेकर आया और जबरजस्ती शादी का झांसा देकर पत्नी बनाने का बोलकर पीडिता को कार में जबरजस्ती बैठाकर ले गया और फतेहपूर महाराष्ट्र के जंगल में झोपड़ी में रखा। आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार उसकी ईच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण में धारा 376(1), 376(2) एन भादवि एवं 5 एल/6 पाक्सों की वृद्धि की तथा गिरफतार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चैहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।