घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण अंकित गुप्ता एवं आकाश गुप्ता को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि के तहत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती जाग्रति अहिरवार एडीपीओ द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 21/11/15 को फरियादी घर पर था। आरोपी अंकित गुप्ता एवं आकाश गुप्ता के घर में बिल्डिंग का काम चल रहा था जो बिल्डिंग मटेरियल था वह फरियादी के घर के सामने रखा हुआ था तभी फरियादी ने आरोपीगण से उक्ता बिल्डिंग मटेरियल घर के सामने से हटाने के लिये कहा तो आरोपीगण मॉं.बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे, जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो दोनो आरोपी फरियादी को मारने लगे तो फरियादी दौडकर अपने घर में घुसा तभी आरोपीगण भी फरियादी के पीछे पीछे उसके घर में घुस आये और फरियादी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की जिससे फरियादी को दाहिने कान दाहिने पैर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आयी। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध थाना हनुमानगंज में मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपियों को दंडित किया गया।

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