November 24, 2024

सरकार ने मनचलों के खिलाफ बनाया कड़ा कानून, बस में महिलाओं को घूरा तो खैर नहीं

तमिलनाडु में मनचलों पर एक्शन के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं.

मनचलों के खिलाफ होगी कार्रवाई

संशोधित अधिनियम के तहत, अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार या छेड़खानी करता है, तो बस कंडक्टर को उस यात्री को उतारना होगा या फिर यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा. महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी.

कंडक्टरों को मिलेगी सजा

संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी. कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा.

यात्री दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत

नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यदि जरूरी हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

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