कंगना रणौत के इस पोस्ट से मची थी हलचल
चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गत दिवस भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रणौत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत और बठिंडा की एक अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था।
अभिनेत्री से राजनीतिक नेता बनीं कंगना ने मानहानि के मामले को चुनौती दी थी, जो उनके रीट्वीट से संबंधित है, जिसमें अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान शिकायतकर्ता के बारे में उनकी टिप्पणी शामिल थी। यह शिकायत पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की महिंदर कौर (73) ने 2021 में दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि रणौत ने ट्वीट में उन्हें गलत तरीके से शाहीन बाग की बिलकिस बानो बताकर बदनाम किया है। बठिंडा की अदालत में अपनी शिकायत में कौर ने कहा था कि अभिनेत्री ने एक रीट्वीट में उनकी तुलना एक महिला से करते हुए उनके खिलाफ ‘‘झूठे आरोप और टिप्पणियां” कीं तथा कहा कि कौर वही ‘‘दादी” हैं जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थीं।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने रणौत की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता, जो एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों से प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है तथा उनकी अपनी तथा अन्य लोगों की नजरों में भी उनकी छवि खराब हुई है। इसलिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।”
आदेश में कहा गया, ‘‘… समग्र रूप से आक्षेपित आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट (बठिंडा अदालत) ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित ध्यान दिया है, तथा केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत अपराध का होना पाया जाता है, प्रक्रिया जारी की गई है।”