नाबालिग छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया अभियोक्त्री(पीडि़ता) ने अपने पिता व चाची के साथ थाना बड़ागांव में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह अपनी बकरियां चराने के लिये बरखोरा पहाड़ी पर गयी थी, बकरियां चर रही थी और वह बैठी हुयी थी इतने में अभियुक्त अरविंद आया और उससे पूछने लगा कि उसकी 16 नग बकरियां उसे कहीं दिखायी दी तो उसने कहा कि उसे नहीं दिखायी दी फिर कहने लगा कि झाड़ियों की तरफ सांपो की लड़ाई हो रही है तो वह सांपों की लड़ाई देखने के लिये झाड़ियों की तरफ गई तो अभियुक्त ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब वह चिल्लाई तो गांव के चाचा आ गये थे और अभियुक्त जाते समय कह रहा था कि यदि किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे जाने से मार देगा, उक्त घटना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बड़ागांव में अपराध अंतर्गत धारा 354, 354क, 323 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 24.11.2021 को न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी अरविन्‍द आदिवासी को धारा 8 पॉक्‍सो एक्‍ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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