UAE में लिव-इन हुआ जायज, जानिए और कौन से इस्लामी कानून बदले गए
दुबई. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के इस्लामिक कानूनों में बड़ा बदलाव लाया गया है. यूएई में मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) में बदलाव के बाद अब अविवाहित जोड़ों को भी साथ रहने का अधिकार मिल गया है. यानि लिव-इन रिलेशनशिप (Live-In-Relationship) अब अपराध नहीं रहा. यही नहीं, अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शराब भी रख सकेंगे, जो अबतक हराम था.
ऑनर किलिंग अब अपराध
यूएई में सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही ‘ऑनर किलिंग’ (Honour Killing) को अब कानूनन अपराध बनाया गया है.
इस्लामिक देश में पश्चिमी संस्कृति को जगह
यूएई ने मुस्लिम पर्सनल लाॅ में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है. यूएई ने इस्लामी कानून के बावजूद पर्यटकों, विदेशी काराेबारियाें और उद्याेगाें काे आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति काे जगह दी है. यह नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है. यूएई के नए शाही फरमानाें के बारे में कहा जा रहा हा कि इन सुधाराें का मकसद देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राेत्साहित करना है और दुनिया काे यह संदेश देना है कि वह वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए अपनी सोच बदल रहा है.
इजराइल से समझौते के बाद उठाया गया कदम
अगले साल दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन होना है. साथ ही अब यूएई पर्यटन को बढ़ावा देने में भी लगा है. इन बदलावों को इजराइल-यूएई समझौते से भी जोड़कर देखा जा रहा है.