अभ्‍यस्‍त चोरों की जमानत याचिका खारिज कर भेजा जेल

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निवाड़ी/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 01-02 अक्‍टूबर 2020 की दरम्‍यानी रात आरोपी पिकअप क्रमांक MP35G0640 का चालक मुन्‍नालाल प्रजापति व तीन अन्‍य लोग बरूआ नाला पर बन रहे पुल निर्माण सामग्री में से करीब 5 क्विंटल सरिया कीमत 21500 रूपये चोरी कर रहे थे, जैसे ही फरियादी स्‍थल पर पहुंचा तो आरोपीगण सरिया से लदी हुई गाड़ी छोड़कर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर चालक मुन्‍नालाल प्रजापति निवासी केना व तीन अन्‍य लोगों के विरूद्ध धारा 379, 511, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तीन अन्‍य आरोपियों हरिशंकर अहिरवार, राहुल अहिरवार व नटवर कुशवाहा निवासी निवाड़ी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपीगण से पूंछतांछ के दौरान आरोपीगण द्वारा कुलुआ के शासकीय स्‍कूल में भी चोरी करना स्‍वीकार किया। आज दिनांक को आरोपी हरिशंकर और राहुल अहिरवार की ओर से माननीय न्‍यायालय निवाड़ी में जमानत हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री पंकज द्विवेदी द्वारा न्‍यायालय में जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपीगण ने इस चोरी के साथ-साथ एक अन्‍य चोरी करना स्‍वीकार किया है, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपीगण अभ्‍यस्‍त चोर हैं अत: आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है, यदि आरोपीगण को जमानत दी गई तो अन्‍य चोरी की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन के उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त करते हए उन्‍हें जेल भेजने का आदेश प्रदान किया।

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