आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्रवाई


बिलासपुर. कलेक्टर बिलासपुर डाॅ.सारांश मित्तर के निर्देश पर नवपदस्थ उपायुक्त आबकारी नीतू नोतानी ठाकुर एवं सहायक आयुक्त आबकारी टीपी भूसाखरे के मागदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान संचालित कर 2 जुलाई एवं 3 जुलाई 2020 को कुल प्रकरण कायम किया गया है। आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न वृत्त प्रभार क्षेत्र के ग्राम बेल्हा एवं नगाराडीह में शराब बनाने तथा बेचने वालो से कुल 44 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब एवं 5795 किलोग्राम मदिरा बनाने योग्य महुआ लहान जप्त किया गया है। छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) व 59(क) के तहत् कायम 02 प्रकरणों में गैर जमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों ऐनुका बाई पति लक्ष्मीनारायण एवं शशि बाई पति सूरज गोड़, ग्राम बेलहा , थाना पचपेड़ी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है। धारा 34(1)क, च के तहत् जप्त मदिरा बनाने योग्य महुआ लहान को जांच बाद मौके पर नष्ट किया गया है, जिससे 1932 लीटर मदिरा आसवन कर बनाया जा सकता था। जिले में मदिरा के अवैध अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु संदिग्ध वाहनों की आकस्मिक जांच एवं होटल ढाबों में भी जांच की जा रही है। सूचना एवं शिकायत आधार पर त्वरित कार्यवाही हेतु आबकारी विभाग द्वारा विशेष कार्य योजना बनाई गई है।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!