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कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक : कलेक्टर डाॅ.सारांश मित्तर ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन गंभीरता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। गौठान निर्माण में प्रगति लाने कहा। कलेक्टर ने वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों की सूची पोर्टल में आनलाईन शीघ्र करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने के लिये यह कार्य प्राथमिकता से किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन, बंटवारा, नकल के प्रकरण समय सीमा में निराकृत करने का निर्देश दिया। सभी एसडीएम को राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करने और सुधार लाने के निर्देश दिये। राजस्व अभिलेख दुरूस्तीकरण हेतु और बेहतर कार्य करने तथा डिजिटल हस्ताक्षर में तेजी लाने कहा। कलेक्टर ने धान खरीदी, बारदानों की स्थिति, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने गौठान निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, इसलिये इसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हाॅट बाजार क्लीनिक योजना, दाई-दीदी मोबाईल मेडिकल यूनिट एवं टीएल के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बी.एस.उईके, नगर निगम के कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
शिक्षक पद हेतु प्राथमिकता क्रम हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित : शिक्षक पद हेतु संभाग की प्राथमिकता का क्रम तथा सहायक शिक्षक पदों हेतु जिले की प्राथमिकता का क्रम अभ्यर्थियों से आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी http://www.eduportal.cg.nic.in पर आॅनलाईन प्राथमिकता शिक्षक सभी विषय हेतु 16 से 28 दिसंबर 2020 तक, सहायक शिक्षक सभी विषय हेतु 19 से 31 दिसंबर 2020 तक तथा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 21 दिसंबर 2020 से 02 जनवरी 2021 तक भर सकेंगे। संभाग स्तर पर अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर में शिक्षक सीधी भर्ती सुविधा केंद्र भी बनाया गया हैं, जिसके प्रभारी श्री संजय कुमार पांडे शिक्षक शा0पू0मा0शा0धमनी मोबाईल नम्बर 9755304597 एवं श्री जय प्रकाश वैष्णव शिक्षक मोबाईल नम्बर 8770788485 शा0पू0मा0शा0 बहतराई से संपर्क किया जा सकता है।
एडीप योजना अंतर्गत सहायक उपकरण वितरण हेतु वर्चुअल कार्यक्रम 17 दिसंबर को : एडीप योजना अंतर्गत 17 दिसंबर 2020 समय 1 बजे प्रार्थना सभा भवन बिलासपुर में श्री थावर चंद्र गहलोत केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के मुख्य आतिथ्य में वर्चुअल मोड के माध्यम से जिले के 32 दिव्यांगों एवं 4 वरिष्ठ नागरिकों को कुल 40 नग सहायक उपकरण का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरूण साव सांसद लोकसभा बिलासपुर एवं विशिष्ट अतिथि धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, शैलेष पाण्डेय विधायक बिलासपुर, कृष्णमूर्ति बांधी विधायक मस्तूरी, रजनीश सिंह विधायक बेलतरा, श्रीमती रेणु जोगी विधायक कोटा, रामशरण यादव महापौर बिलासपुर अरूण सिंह चैहान अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर की उपस्थिति में सम्पन्न होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पद हेतु दावा-आपत्ति 23 दिसंबर तक : एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र कुकर्दीकला-1, लोढ़ाबोर-1 एवं गतौरा-5 तथा आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र मस्तूरी-8, सोन-1, चिल्हाटी-2, चिल्हाटी-5, सुलौनी-1, सुलौनी-2, केंवतरा-1 तथा सोन-1 में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की गई थी। जिसका मूल्यांकन कर प्रारंभिक मूल्यांकन सूची चस्पा की गई है। जिसमें दावा आपत्ति 23 दिसंबर 2020 तक परियोजना कार्यालय मस्तूरी में आमंत्रित किया गया है। अंतिम तिथि पश्चात जमा किये जाने वाले दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
खरीफ 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन, लाभ उठाने के संबंध में दिशा-निर्देश : राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी की गई है। विभिन्न फसलों के लिये कृषकों के पंजीयन एवं पात्रता निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन पर उपार्जन के लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर अनुपातिक रकबा ज्ञात कर आदान सहायता राशि की गणना की जायेगी। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजना अंतर्गत सहायता अनुदान राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा। राजस्व विभाग द्वारा कृषकवार फसलवार शत-प्रतिशत रकबे क्षेत्राच्छादन का गिरदावरी करते हुए भुईयां पोर्टल में इन्द्राज किया जा रहा है। योजना अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक कृषकों को छोड़कर शेष फसलों तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी के अनुसार भुईयां पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। अन्य फसल लगाने वाले कृषकों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। क्षेत्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईयां पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा। कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र-1 के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय-सीमा 31 जनवरी 2021 तक पंजीयन कराना होगा।
योजना अंतर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राशि सीधे कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी। कृषकों को सूचित किया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठाने हेतु 31 जनवरी 2021 के पूर्व अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराकर लाभ उठा सकते हैं।
बाल श्रमिक एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों के पुनर्वास हेतु अभियान 15 जनवरी तक : 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक जिले में बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं श्रम विभाग के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया जायेगा। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(14)(ii) के अनुसार ऐसे बालक जिनके बारे में पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है उसको देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जायेगा। ऐसे बालकों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से उनके पुनर्वास एवं समाज में एकीकरण कर रोजगार एवं शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाएगा। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 2016 की धारा (2) के अनुसार किसी भी बच्चे से कार्य कराने पर पाबंदी है। कूड़ा बीनने एवं सफाई के कार्य को अधिनियम के तहत खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। बाल श्रमिक, कूड़ा-कचरा बीनने के व्यवसाय एवं भिक्षा वृत्ति में लिप्त बच्चों की पहचान के लिये 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक अभियान चलाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्हें भिक्षा एवं अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त बालक पाये जाने पर चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 में सूचना दिया जा सकता है। जिससे इन बच्चों का रेस्क्यू कर शासन की योजना का लाभ दिला कर पुनर्वास सामाजिक एकीकरण किया जा सके।