July 3, 2020
कृषि विभाग ने फसल बीमा से किसानों को जोड़ने लक्ष्य किया तय
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् मौसम खरीफ मुख्य फसल धान, मक्का, अरहर एवं उड़द फसल को अधिसूचित किया गया है। फसल बीमा जिले के कृषकों हेतु नजदीकी बैंक, च्वाईस सेंटर एवं सहकारी समिति के माध्यम से ऋणी एवं अऋणी कृषकों का किया जाना है। खरीफ मौसम हेतु ऋणी एवं अऋणी कृषकों की फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित किया गया है। फसल बीमा हेतु अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम निर्धारित किया गया है, बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10.00 हेक्टेयर या इससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित इकाई में अधिसूचित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) शमिल हो सकते हैं। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लिए फसल बीमा हेतु बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंश कंपनी को अधिकृत किया गया है। खरीफ फसल 2020 हेतु अधिसूचित फसलों की सूची में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द, अरहर, मुंग, मुंगफली और सोयाबीन शामिल है। किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत् देना होगा तथा शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलेगा। कृषकों को मक्के की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 400 रूपये प्रीमियम तथा बीमित राशि 20000 रूपये, धान असिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 540 रूपये प्रीमियम तथा बीमित राशि 27000 रूपये, उड़द के लिये प्रति हेक्टेयर 280 रूपए प्रीमियम तथा बीमित राशि 14000 रूपए, धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 720 रूपये प्रीमियम तथा बीमित राशि 36000 रूपये एवं अरहर के लिए प्रति हेक्टेयर 400 रूपये प्रीमियम तथा बीमित राशि 20000 रूपये निर्धारित की गई है। कृषक आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि एवं फसल बुआई संबंधित दस्तावेज के साथ फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा में पंजीकरण के लिए कृषक 15 जुलाई 2020 के पूर्व अपने नजदीकी बैंक शाखा/को आॅपरेटिव सोसायटी/सीएससी केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 209 5959 पर संपर्क कर सकते हैं।