नमक की कीमत पर निगरानी के लिए जिले के प्रत्येक तहसील में दल गठित


बिलासपुर. नमक की आपूर्ति में कमी की अफवाह रोकने एवं निर्धारित कीमत पर बिक्री सुनिश्चित करने के लिये जिला प्रशासन ने निगरानी एवं पर्यवेक्षण दल का गठन किया है। कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने बताया है कि जिले में नमक की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद यह अफवाह फैलाई जा रही है कि नमक की आपूर्ति में कमी है। कुछ व्यापारी इस अफवाह का लाभ उठाकर अधिक कीमत पर नमक की बिक्री कर रहे हैं। इसे रोकने के लिये जिला प्रशासन ने राजस्व, खाद्य एवं नाप-तौल विभाग का संयुक्त दल गठित किया है। बिलासपुर शहर के लिये गठित दल में तहसीलदार बिलासपुर, अजय कुमार मौर्य खाद्य निरीक्षक,  देवेन्द्र विन्ध्यराज खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निलुशा मिश्रा नापतौल निरीक्षक को शामिल किया गया है। इसी तरह विकासखंड बिल्हा के लिये तहसीलदार बिल्हा, शेख अब्दुल कादिर खाद्य निरीक्षक, देवेन्द्र विन्ध्यराज खाद्य सुरक्षा अधिकारी,  निलुशा मिश्रा नापतौल निरीक्षक शामिल किये गये हैं। विकासखंड मस्तूरी के लिये तहसीलदार मस्तूरी, आशीष दीवान खाद्य निरीक्षक, अविशा मरावी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सौरभ श्रीवास्तव नापतौल निरीक्षक दल में शामिल किये गये हैं। विकासखंड कोटा के लिये तहसीलदार कोटा, अशोक सवन्नी सहायक खाद्य अधिकारी, अविशा मरावी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सौरभ श्रीवास्तव नापतौल निरीक्षक तथा विकासखंड तखतपुर के लिये तहसीलदार तखतपुर, मनोज बघेल खाद्य निरीक्षक, देवेन्द्र विन्ध्यराज खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सौरभ श्रीवास्तव नापतौल निरीक्षक शामिल हैं। उपरोक्त दल नमक के थोक व्यापारियों से नमक के आवक एवं उपलब्धता की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराएंगे। नमक के थोक एवं फुटकर व्यापारी के पास नमक की उपलब्धता, आवक, उपलब्ध स्टॉक, थोक एवं फुटकर विक्रय मूल्य के संबंध में आकस्मिक जांच कर जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई करेंगे।

अधिक कीमत पर नमक की बिक्री, दुकानदार पर कार्रवाई :  नमक की अधिक कीमत पर बिक्री करते हुए पाये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बुधवार 13 मई को ग्राम लूतरा में राहुल प्रॉविजन स्टोर की संचालक रुखमणी साहू के विरुद्ध जांच के पश्चात प्रकरण दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नौ रुपये के शक्ति ब्रांड के नमक को अधिक कीमत पर बेचने पर की गई। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ माप अधिनियम 2009 की धारा 18 (9) के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

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