पुरानी बुराई पर से हथियार एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज


सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण साहब खॉ, बाबू खॉ, दिलदार खॉ एवं राजे खॉ का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

 

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि उसके परिवार का दिलदार के परिवार से आम के पेेड से आम तोडने पर से पुराना विवाद चल रहा है। जिसके संबंध में बात करने दिनांक 08.06.2020 के शांम करीब 06 बजे दिलदार के घर गया। फरियादी के साथ उसकी पत्नि व बच्चे भी थें। दिलदार फरियादी को गंदी-गंदी गांलिया देने लगा। फरियादी के गालियां देने से मना करने पर बाबू खॉ, साहब खॉ एवं राजे खॉ हथियार व डंडे लेकर फरियादी व उसके परिवार के साथ मारपीट करने लगे।

 

 

जिससे उसे व उसके परिवार को गंभीर चोट कारित हुयीं। फरियादी व उसके परिवार के सदस्य वहां से भाग कर अपने घर के अंदर चले गये। आरोपीगण ने फरियादी के घर पर तोडफोड की एवं पत्थर फेंके और घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना भानगढ में लेखबद्ध कराई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण साहब खॉ, बाबू खॉ, दिलदार खॉ एवं राजे खॉका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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