भारी मात्रा में देशी शराब के परिवहन करने वाले आरोपी की जामनत खारिज

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सागर. न्यायालय रवि कुमार वौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मनोज मेहरा उम्र 22 साल पिता समन्दर सिंह मेहरा निवासी ग्राम हिरनखेडी, थाना बैरसिया जिला भोपाल का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा।

 

 

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 19 सितंबर 2020 को थाना कैंट में उप निरीक्षक को मुखविर से अवैध शराब की सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि एक शिफ्ट डिजायर सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 04 के जी 2410 सिविल लाइन तरफ आती दिखी जिसको हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रुकाया गया। वाहन में दो व्यक्ति बैठे मिले जिनसे नाम पता पूछा तो ड्राइवर ने अपना नाम मनोज पिता समंदर सिंह मेहरा उम्र 22 वर्ष निवासी हिरणखेड़ी जिला भोपाल एवं साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुरेंद्र सिंह पिता रामआसरे कुशवाहा उम्र 52 साल निवासी ग्राम बादलपुर जिला बैतूल का होना बताया।

 

 

 

मौके पर समक्ष गवाह गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 38 खाकी रंग के कार्टून में लाल मसाला शराब के सील बंद पाव प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव कुल 1900 पाव जिसकी कुल कीमत 190000रूप्ये की रखी मिली आरोपियों द्वारा बताया कि संतोष मालवीय एवं प्रवीण पवार कार क्रमांक एमपी 04 सीएन 6681 से आगे चल रहे थे कह रहा थे कि जहां में बताऊंगा वहां शराब रखना है संतोष मालवीय एवं प्रवीण पवार के कार से आगे भाग गए।

 

 

 

आरोपीगण से उक्त शराब रखने के संबंध में वैध लाइसेंस पूछने पर ना होना बताया गया। उक्त आरोपीगण के विरूद्ध धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार किया गया। आरोपी मनोज के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मनोेज मेहरा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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