September 22, 2020
मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी हुकुम कुचबंदिया व सुमित कुचबंदिया भोपाल के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्र शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हुकुम एवं सुमित कुचबंदिया की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।
एडीपीओ. विक्रम सिंह ने बताया कि दिनांक 01.08.2019 को इतवारा क्षेत्र में आरोपी बंटी कुचबंदिया व उसके साथियों से 3 किलो 250 ग्राम गांजा जप्त किया गया था, पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 302/19 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना तलैया में दर्ज की गई। आरोपीगण ने पूछताछ में उक्त मादक पदार्थ हुकुम कुचबंदया, सुमित कुचबंदयिा व अन्य से खरीदना बताया, जिस पर आरोपीगण की तलाश में पुलिस द्वारा दबिश दी गई, परन्तु आरोपी फरार हो गए। आरोपी हुकुम व सुमित द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे माननीय न्यायालय ने आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।