रेत चोरी करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा आरोपी प्रवेश पिता टिकाराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तलुन को नि. ग्राम आतरसंभा जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 31.10.2020 को थाना बड़वानी पर पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बड़वानी मे नहर वाले रास्ते से बड़वानी की तरफ से एक डम्फर वाहन मे अवैध रूप से रेत उत्खनन कर, चोरी करके रेत बेचने हेतु बड़वानी आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर कर बताये गये स्थान पर पहुचे तो थोडी देर बाद एक डम्फर वाहन नहर किनारे वाले रास्ते से आते दिखा। जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया उक्त वाहन मे काली रेत भरी होना पाई गई। उक्त वाहन चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम प्रवेश पिता टिकाराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तलुन होना बताया। आरोपी से रेत परिवहन के संबंध में रायल्टी परमिट का पूछने पर नहीं होना बताया। डम्फर मय रेत के जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर, न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।