July 1, 2024

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण1. नीरज बाल्मीक पिता कड़ोरी उम्र 28 साल, निवासी ग्राम जैतपुर, थाना देवरीजिला सागर को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमषः 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड, 2. राजेष बाल्मीक पिता मेवालाल, उम्र 39 साल निवासी ग्राम केवलारी थाना केसली, जिला सागर कोधारा 366 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से जिलालेाक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 10.07.2014 को थाना गोपालगंज में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की (अभियोक्त्री) जो नाबालिग है, दिनांक 04.07.2014 को फरियादिया अपने गावं गई थी, अभियोक्त्री अपने घर पर थी। दिनांक 09.07.2014 को शाम लगभग 7 बजे जब फरियादिया वापस घर आई तो उसे अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी, तब उसने अभियोक्त्री के बारे में अन्य बच्चों से पूछा तो उसने बताया कि घर से साढ़े 4 बजे मामा के यहां जाने की बताकर गई है, लौटकर वापस नहीं आई। तब उन्होने अभियोक्त्री की आसपास तलाष किया परंतु वह कहीं नही मिली। उक्त सूचना के आधार पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण 1.नीरज बाल्मीक को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमषः 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड, 2. राजेष बाल्मीक को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

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