व्यपहरित कर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने व्यपहरित कर नाबालिग से गलत काम करने वाले आरोपी रहीम खान को धारा 363,366 भादवि में 03-03 साल का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री, खुरई ने शासन का पक्ष रखा।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक 18.03.2019 को रात्रि के समय अभियोक्त्री जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी बिना बताये कही चली गयी थी, जिसको आप-पास एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली। घटना के बाद से आरोपी रहीम भी घर पर नही था उसका फोन लगाया तो उसने फोन नही उठाया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना मालथौन में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालथौन में अपराध धारा 363, भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान दिनांक 24.04.2019 को अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया,पंचनामा बनाकर अभियोक्त्री को उसके परिवार वालोें को सुपुर्द किया गया। अभियोक्त्री की एम.एल.सी. एवं डी.एन.ए. कराया गया एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। अभियोक्त्री का नाबालिग से संबधित आयु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विवेचना के दौरान धारा 366 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 363,366 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित कराया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रहीम खान को धारा 363,366 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 साल का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।