नाबालिक से अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

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शाजापुर. न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सलमान खां पिता नजीब खां उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरा  जिला सुल्‍तानपुरा उ.प्र. को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्‍ड ,  धारा 354 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्‍ड एवं धारा 9एम/10 पॉक्‍सों में 05 वर्ष सश्रम एवं 1000 रूपयें अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अपीलावधि पश्‍चात अर्थदण्‍ड की सम्‍पूर्ण राशि (2000 रूपयें) पीडिता को दिलायें जाने का आदेश भी न्‍यायालय द्वारा दिया गया।

सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 08.11.2019 को प्रात: करीब 8:20 बजे नाबालिक बच्‍ची उम्र 03 वर्ष स्‍कूल जाने के लिये बस का इंतजार घर से थोडी दूर आगे रोड पर कर रही थी। जब उसकी माँ कुछ समय पश्‍चात उसे रोड पर देखने गई तो वह नहीं दिखी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक व्‍यक्ति उसे शॉल जैसे कपडे में लपेटकर ले गया तथा पुलिस को भी सूचना दी। सभी लोगों ने चिल्‍लाचोंट की और उस व्‍यक्ति को आधा किलोमीटर दूर तक जाकर देखा तो वह एकांत जगह में दिखा त‍था बच्‍ची के साथ बुरी नियत से चुम्‍माचाटी कर रहा था। लोगों को देखकर वह भागने लगा तो लोगो ने उसे पकड लिया तथा बच्‍ची को छुडवाया उस व्‍यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सलमान खां पिता नजीब खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम मगरा थाना पीपलपुर जिला सुल्‍तानपुर उ.प्र. का रहने वाला बताया। बच्‍ची के पिता व अन्‍य लोग बच्‍ची व आरोपी को पकडकर थाने ले गए जहां पर बच्‍ची के पिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर पर दर्ज कर  अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्ध सक्षम न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदया शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी  के मार्गदर्शन में पैरवी  संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

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