राज्य सेवा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका का निर्णय उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा

बिलासपुर. राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए दायर याचिका का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने आयोजित परीक्षा में त्रुटी को लेकर अधिवक्ता के माध्यम से मामला कोर्ट में पेश किया था। मालूम हो कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने त्रुटी पाई गई थी। इसके सुधार के लिए याचिकाकर्ता राकेश यादव एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा व अन्य कोर्ट में मामला पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई मंगलवार को उच्च न्यायालय की एकल खण्ड पीठ में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने की। उन्होंने निर्णय सुनाते हुए याचिका स्वीकार कर प्रश्न क्रमांक 2, 76 व 99 में पुऩः जांच करते हुए नवीन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया तथा उक्त कार्य को 3 माह के अंदर करने के पश्चात मुख्य परीक्षा की नवीन मेरिट सूची अनुसार जारी करने के लिए पीएससी को निर्देशित किया।