नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जानेे वाले आरोपी जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी कमलेश कुशवाहा पिता रघुराज कुशवाहा आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम चंदपुरा थाना राहतगढ जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2020 को फरियादी ने पुलिस थाना में आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहिन जिसकी उम्र 16 साल है दिनांक 23.09.2020 को रात में घर पर सोई हुयी थी जो सुवह देखा तो नही थी। रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि आरोपी कमलेश पिता रघुराज उम्र 23 वर्ष अपहरता को बहला फुसला कर ले गया है। प्रकरण में अपहरता को दौरान तलाश के ग्राम रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान से दस्तयाव किया गया।
दस्तयावी के दौरान पूछताछ पर अपहरता ने बताया कि आरोपी उसे शादी करने की नियत से बहला फुसला कर ले गया था तथा उसे कोटा लाकर पत्नि के रूप में रखा है। पीडिता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि एवं 3/4 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमलेश कुशवाहा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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