अवैध शराब परिवहन करने वाले के खिलाफ हुई कार्यवाई

बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2021 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ एक व्यक्ति अपनी मोटर सायकल क्रमांक सीजी 10 बीई 2108 में अधिक मात्रा में अवैध रूप से बिक्री हेतु कच्ची महुआ शराब ग्राम किरारी गोढी तरफ से रखकर बिल्हा की ओर आ रहा है lकि सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  दीपक कुमार झा के निर्देेश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  ग्रामीण  रोहित कुमार झा, नगर पुलिस अधीक्षक  चकरभाठा  गरिमा द्ववेदी (अति. पु. अधी.) के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित कर किरारी गोढ़ी रोड पत्थर खान भाठा के आगे जाकर नाका बंदी कर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के उक्त मोटर सायकल सवार व्यक्ति को घेराबंदी कर रोका गयाl जो 20 लीटर कच्ची महुआ शराब रखा था lजिससे नाम पूछने पर अपना नाम पंचराम बंजारे पिता बालाराम बंजारे उम्र 36 साल निवासी किरारी गोढी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ0ग0 का होना बताया lउक्त शराब रखने बेचने तथा परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से 20 बल्क लीटर देसी महुआ शराब कीमती 3200/- रूपये एवं मोटर सायकल क्रमांक सीजी 10 बीई 2108 कीमती 30,000/- रूपये जुमला कीमती 33,200/- रूपये जप्त कर उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पारस पटेल, प्रधान आरक्षक चोलाराम पटेल, आरक्षक रमेश यादव, राजकुमार पाटले का विशेष योगदान रहा।

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