8 मई से 15 मई तक पूर्व में विवाह के लिए दी गई सभी अनुमति आगामी आदेश तक निरस्त
बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले को 15 मई 2021की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड 19 का फैलाव वर्तमान में अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। आपात परिस्थितियों के अनुक्रम में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु जिले के सभी अनुविभागों में 08 मई से 15 मई 2021तक पूर्व में विवाह हेतु प्रदान की गई सभी अनुमति आगामी आदेश तक निरस्त कर दी गई है। जिले के सभी अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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